रायबरेली। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष ने बताया है कि जनपद में मोटर अधिनियम 1988 की धारा 165 अधीन गठित मोटर दावा अधिकरण के लिए अन्तरिम व्यवस्था हेतु किराये के भवन देने वाले इच्छुक भवन स्वामी 28 फरवरी 2019 तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय रायबरेली में उपस्थित होकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट