अयोध्या :–
मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार अयोध्या में अन्र्तराष्ट्रीय मीडिया सेंटर/प्रेस क्लब का निर्माण पूरा हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस मीडिया सेंटर का शिलान्यास दीपोत्सव 2019 के समय किया गया था तथा इसका लोकार्पण दीपोत्सव 2021 में 3 नवम्बर को मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। इसकी निर्माण इकाई प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग ाासन/अपर सूचना सचिव एवं मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी आपके निर्देश पर आज उप निदेशक डा0 मुरली धर सिंह द्वारा इसका फिर निरीक्षण किया गया। सजावट का कार्य अंतिम स्तर पर चल रहा है, वहां पर साफ सफाई करने के भी निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा इसको संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुये 15 दिन के अंदर हैंडओवर की कार्यवाही करने को निर्देश दिया गया है। साथ ही वहां पर जो सड़क निर्माणाधीन है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है, जिससे वहां के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पत्रकारों की उपस्थिति में हैंडओवर की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरा किया जा सकें।
अपर मुख्य सचिव सूचना डा0 नवनीत सहगल द्वारा शासन के निर्देश के अनुसार राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसका शासनादेश 7 दिसम्बर 2021 को जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का डाटा वेश तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं उनके परिवार को रू0 1102 की दर से बजट आवंटित किया जायेगा। इसकी जानकारी उप निदेशक सूचना डा0 मुरली धर सिंह ने देते हुये बताया कि जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार है सूचना कार्यालय में निम्न सूचना आगामी 15 दिसम्बर 2021 तक उपलब्ध कराये, जिसमें उनके परिवार का विवरण, जिसमें पत्नी या पति उनके नाबालिग बच्चें और उनके आधार कार्ड एवं परिवार रजिस्टर एवं मान्यता कार्ड के आगे पीछे की फोटो कापी इन सबको संलग्न करते हुये लिखित अनुरोध पत्र निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश/उप निदेशक सम्बंधित जनपद को मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध करायें, जिससे कि इसका डाटावेश तैयार कर सूचना निदेशालय भेजा जा सकें और शीघ्र से शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।
यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा पहले भी वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम 1955 के तहत श्रमजीवी एवं बुर्जुग पत्रकारों को चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारी की भांति निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा लागू है। यदि किसी पत्रकार साथी को सामान्य चिकित्सा सम्बंधी समस्या हो तो मण्डलीय सूचना कार्यालय से सम्बंधित चिकित्सा अधीक्षक को नियमानुसार पत्र लिखा जा सकता है। सरकार की मंशा आम नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों के कार्यो को विशिष्टता को ध्यान में रखते हुये उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
मनोज कुमार तिवारी रिपोर्ट