यूपी डेस्क
(1) अरे सर सिर पर बड़ा बोझ लगता है।
(2) सर बहुत गर्मी लगती है
(3) सिर में खुजली होती है।
इसी तरह के बहाने हमें सड़कों पर सुनने को मिलते थे ।।आपके इन बहानों की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो,, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस पर अध्ययन किया और भारत सरकार को निर्देशित किया कि (1)प्रॉपर वेंटीलेशन (2)मजबूती व (3)हल्के हेलमेट डिजाइन किए जाएं जो सुरक्षा के लिए मानकों को पूर्ण करते हैं ।
और फिर भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बी एस आई मार्क हेलमेट को ही बनने और बिक्री के लिए अधिकृत कर दिया है।
Following the directions of the Supreme Court Committee on Road Safety, a committee was formulated to consider lighter helmets in India suiting the country’s climatic conditions and that for ensuring compliance among citizen to wear the helmets.
The Ministry of Road Transport and Highways through S.O. 4252 (E) dated 26th November 2020 has issued the ‘Helmet for riders of Two Wheelers Motor Vehicles (Quality Control ) Order, 2020.’Protective Helmets for Two Wheeler Riders have been included under compulsory BIS certification and the publication of the Quality .
यदि BSI मार्क का हेलमेट नहीं है तो आप द्वारा पहना गया हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए अपर्याप्त हैं। साथ ही साथ नजर पड़ जाने पर किसी भी पुलिस वाले द्वारा ₹1000 जुर्माने का कारण भी बन सकता है। आपका पुराना हेलमेट जप्त कर नष्ट कर दिया जाएगा साथ ही साथ ऐसा बीएसआई मार्क के अलावा हेलमेट बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जा सकती है। सुकून बस इतना है कि यह नियम एक मार्च 2021 से लागू होंगे।
कृपया सावधान रहें हेलमेट बी एस आई मार्क ही पहने ।
नवाबों की नफासत है ।
हर चीज मार्के की होनी चाहिये।।
अनुज मौर्य/मनीष श्रीवास्तव रिपोर्ट