रायबरेली। समाज के कुछ लोगो द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनो का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 07 मई 2019 को है। अतः सभ्यजनों से अनुरोध है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना, कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी रायबरेली/181 महिला हेल्पलाइन/अपने नजदीकी थाने पर देने का कष्ट करें।
यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने दी है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट