दूल्हे की शादी में अगर न लगे सरकारी राहू, तो ये नियम पढ़ ले वरना राहू दूल्हे राजा के परिजन को लेकर उनके घर की जगह ले जाएंगे जेल

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रायबरेली। शादी के समय नियमों का पालन नहीं किया तो समारोह में विघ्न तो पड़ सकता है। मंडप संचालक और दूल्हे के परिजनों को जेल भी जाना पड़ेगा। रविवार की देर रात दिल्ली हाईवे पर हुए हादसे के बाद पुलिस ने नई नियमावली जारी की है। इसके मुताबिक, तेज आवाज में डीजे बजाने, आतिशबाजी, बरात के दौरान जाम लगने और हर्ष फायरिंग होने पर संबंधित थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ये न करे वरना होगा नुकसान

फार्म हाउस, मंडप या घर के बाहर कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। यदि बरात निकलने के दौरान सड़क पर डांस हुआ और जाम लगा तो तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश हैं। सड़क के बीच में जाम करने पर तो गिरफ्तारी भी मौके से की जाएगी। दूल्हे के पिता और मंडप के संचालक को मुकदमे में नामजद किया जाएगा।

तेज आवाज और दस बजे के बाद डीजे बजाया तो ये होगी कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तेज आवाज और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक है। नियमों के मुताबिक रात 10 बजे के बाद या फिर 55 डेसीबल से अधिक आवाज में डीजे बजाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही डीजे संचालक और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

समारोह में आतिशबाजी के प्रयोग पर पाबंदी

राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार एनसीआर में पटाखों पर रोक है। शादी समारोह पर केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। शादी में आतिशबाजी की शिकायत मिली तो समारोह के आयोजक और आतिशबाजी करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यदि महौल बिगड़ा तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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