रोड के किनारे खुले में मुर्गे और बकरे काटते मिले तो जिले के आला अधिकारियों पर होगी कार्यवाही मुख्यमंत्री ने जारी किये ये निर्देश

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सड़क किनारे दुकान खोलकर मुर्गे और बकरे काटे अब नही काटे जा सकेंगे क्यूंकि मुख्यमंत्री ने ऐसा करने वालो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए है बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जो खुले में ऐसे दुकानदार संक्रमण फैला रहे हैं. इससे लोग बीमार हो रहे हैं. इस तरह की दुकानों पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाए.जो भी नियमो का उलंघन करे उनपर सख्त कार्यवाही करी जाए अगर ऐसा नही होता है तो संबंधित ज़िले के डीएम (DM) और एसपी (SP) के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं. यह जानकारी सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा दी गई

सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश में अवैध बूचड़खाने (स्लॉटर हाउस)पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके बावजूद कई जिलों में बूचड़खाने चलने की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खाने का मतलब बड़े स्लाटर हाउस ही नहीं, बल्कि बाजारों में सड़क किनारे खुलेआम कट रहे मुर्गा और बकरे की दुकानों से भी है. उनका कहना था कि इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए. इससे संक्रमण फैलता है, जो लोगों को बीमार कर रहा है. अगर सड़क किनारे खुलेआम मुर्गा और बकरा कटने की दुकानें दिखी तो संबंधित जिले के डीएम और एसपी की सामूहिक जिम्मेदारी तय होगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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